Exhibition organized on National Consumer Day Make consumers aware of their rights: Ashwini Panwar राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर हुआ प्रदर्शनी का आयोजन

 Exhibition organized on National Consumer Day


 Make consumers aware of their rights: Ashwini Panwar

 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर हुआ प्रदर्शनी का आयोजन


उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करे: अश्विनी पंवार


अतिरिक्त जिला कलक्टर ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर प्रदर्शनी का किया शुभारंभ



बालोतरा, 24 दिसंबर। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के साथ खाने-पीने की वस्तुओं में मिलावट की जांच के बारे में सहज रूप में बताए जाए, ताकि आमजन आसानी से गुणवता के साथ सही एवं गलत की जांच कर सके। 

अतिरिक्त जिला कलक्टर अश्विनी के पंवार ने रविवार को जिला मुख्यालय पर जिला रसद कार्यालय में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए यह बात कही। इससे पहले उन्होंने प्रदर्शनी का फीता काटकर शुभारंभ किया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर पंवार ने कहा कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारो के बारे में जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि समय-समय पर विभिन्न गतिविधियों के जरिए उपभोक्ताओं के साथ होने वाली धोखाधड़ी, मिलावटी सामान, कम नाप-तोल, अमानक वस्तुओं की बिक्री के बारे में जागरूक किया जाए।

इस अवसर पर जिला रसद अधिकारी खेमाराम ने बताया कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की थीम - ई-कॉमर्स और डिजिटल व्यापार के युग में उपभोक्ता संरक्षण है। उन्होंने धोखाधड़ी से बचने के लिए उपभोक्ता को कहा कि कोई भी तौल वाला सामान खरीदते समय तराजू पर ध्यान दें, यदि दुकानदार किसी प्रकार की धोखाधड़ी करता है तो उसकी शिकायत राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन 1800-180-6030 पर जरूर करें। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता को माल की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और कीमत के बारे में सूचित करने का अधिकार प्राप्त है ताकि उपभोक्ता को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाया जा सके। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ताओं को सुरक्षा का अधिकार,  संसूचित किए जाने का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, प्रतितोष पाने का अधिकार, उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार प्रदान किए गए हैं। धोखाधड़ी की स्थिति में उपभोक्ता फोरम में शिकायत सादा कागज पर प्रस्तुत की जा सकती है, वकील के माध्यम से उपस्थित होना भी आवश्यक नहीं हैं। उन्होंने बताया कि उत्पाद सम्बन्धी समस्या या सेवा दोष से सम्बंधित किसी भी शिकायत के समाधान के लिए राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800-180-6030, व्हाट्सएप नंबर 72300 86030 अथवा वेबसाइट www.consumeraffairs. rajsthan.gov.in पर शिकायत की जा सकती है।

इससे पूर्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा उपभोक्ताओं से संबंधित विभिन्न विभागों की स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। प्रदर्शनी में उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे मे जानकारी दी गई एवं विभिन्न विभागों द्वारा उपभोक्ता को अपने अपने विभागों से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाते हुए उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में अवगत कराया गया।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर महिला एवं बाल विकास विभाग, सहकारिता विभाग, पेट्रोल पंप गैस एजेंसी, रसद विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, डेयरी विभाग, सामाजिक अधिकारिता, बाट माप विज्ञान विभाग  प्रदर्शनी में सम्मिलित हुए।

 प्रदर्शनी में जिला रसद अधिकारी खेमाराम, प्रवर्तन निरीक्षक दीपक कुल्हार उपस्थित रहे। इस दौरान राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर प्रदर्शनी के साथ संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया।


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